नई दिल्ली, अप्रैल 12 -- - 25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा स्थित विशेष न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत ने साल 2023 में सोनिया विहार इलाके में हत्या के एक मामले में आरोपी वेद प्रकाश उर्फ वेदू को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास करता है, सबूतों से छेड़छाड़ करता है तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। अदालत ने आदेश की सत्यापित कापी संबंधित सेंट्रल जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि आरोपी को आदेश की काप...