मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 6 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर थाना के बखरी चौक के निकट चार वर्ष पहले एक किलो चरस व लोडेड कट्टा जब्ती मामले में वैशाली जिले के बिदुपुर थाना के रामदौली गांव का अभिषेक कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट-दो (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने उसे दोषी करार दिया है। उसे आठ दिसंबर को सजा सुनाइ्र जाएगी। प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट मुकेश प्रसाद सिंह ने पांच गवाहों को पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया। अहियापुर थाने के तत्कालीन थानेदार सुनील कुमार रजक ने 26 मार्च 2021 को एफआईआर कराई थी। कहा था कि 26 मार्च 2021 की शाम सूचना मिली कि अहियापुर के सहबाजपुर-राघोपुर में 20 दिसंबर 2020 को निजी फाइनेंस कंपनी से छह लाख रुपये लूटने वाले गिरोह का अभिषेक...