कटिहार, जून 15 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि पंचायत उपचुनाव-2025 की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन ने चुनावी गहमागहमी के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत संपूर्ण कटिहार जिले में 13 जून से 12 जुलाई 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत अब किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन को बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के जुलूस, सभा, धरना, रैली या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। चुनावी माहौल में संभावित तनाव और सामाजिक सौहार्द्र को भंग करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। मतदाताओं को डराने धमकाने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग, जाती...