कटिहार, नवम्बर 20 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के सभी 282 प्रस्वीकृत निजी स्कूलों को अब कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम) के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठन के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। श्रम अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर सभी निजी विद्यालयों को आदेशित किया गया है कि वे अगले 7 दिनों के भीतर अपनी-अपनी संस्थाओं में आईसीसी गठन कर उसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में दिए गए आदेश के बाद सभी संस्थानों में आईसीसी गठन अनिवार्य...