कटिहार, फरवरी 19 -- कटिहार, विधि संवाददाता जिला अदालत स्थित पॉक्सो एक्ट कि विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह सप्तम ए डी जे अखिलेश पाण्डेय ने मंगलवार को पन्द्रह वर्षीय नाबालिग पीड़िता से शौच के क्रम में पकड़ कर उसके मुंह में दुपट्टा बांध कर दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमा बरारी थाना कांड संख्या 291/21 का विचारण के पश्चात मामले में लिप्त आरोपी गुदरी पासवान (बरारी) निवासी है को सिद्धदोष अभियोग में सश्रम बीस वर्ष की कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अदालत ने अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की कैद भी निर्धारित किया है। घटना को लेकर नाबालिक पीड़िता ने शिकायत आवेदन देकर बरारी थाना कांड संख्या-291/21 दर्ज कर आरोप लगाई थी कि 23 नवंबर 2021 को संध्या 6:00 बजे वह अपने घर के पास स्थित कोसी के किनारे शौच के लिए गयी। इस...