कटघर के युवक की गैर-इरादातन हत्या में दोषी का उम्रकैद
मुरादाबाद, फरवरी 29 -- कटघर क्षेत्र में घुसकर हमला करने में गजरौला के युवक को दोषी माना है। गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और एक लाख 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। 11 साल पुराने केस में सिर पर गहरी चोट के चलते पीड़ित ने दम तोड़ दिया था। इस केस में एक अन्य आरोपी की पत्रावली अभी अदालत में विचाराधीन है।घर में घुसकर हमले की घटना ग्यारह साल पुरानी है। कटघर के लंका बाग निवासी परम सिंह की ओर से कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 18 जून,13 की शाम को घर में वह अपने पिता के साथ था। इस बीच कालोनी के कल्लन, अवधेश व सूरज के अलावा अमरोहा के गजरौला के नाईपुरा निवासी रुपेन्द्र उर्फ इंदर ने घर में घुस आए और मारपीट की। हमलावरों ने उसके बेटे भीम सिंह पर फायर किया। गोली नहीं लगी तो हमलावरों ने उसे जमकर पीटा। भीम सिंह को गंभ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.