रामपुर, अक्टूबर 30 -- रामपुर। कक्षा तीन की छात्रा को घर के बाहर खेलते समय उठाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी सात साल की मासूम कक्षा तीन में एक स्कूल में पढ़ती है। 11 मार्च को मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि गांव का टिंकू पुत्र वीरपाल उसे उठाकर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची चीखी-चिल्लाई तो राहगीरों ने दरवाजा पीटकर खुलवाया और बच्ची को चंगुल से जुड़वाया। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। 12 मार्च को कोतवाली में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद विवेचना आरोप पत्र अद...