नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज कर दी और दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय कैसे दे सकते हैं? जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र पर रोक लगा दी थी। आयोग ने इसी परिपत्र के जरिए राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सुप्री...