औरैया, नवम्बर 20 -- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चन्द्र मौर्य ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर बीएलओ घर-घर सर्वे के दौरान गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम गलती से दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो ऐसे व्यक्तियों को कई जगह गणना प्रपत्र प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हस्ताक्षर केवल एक ही गणना प्रपत्र पर करने हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा कई प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान ह...