प्रयागराज, सितम्बर 14 -- प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में नॉन-बीएड अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रवीण मिश्र और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 में बीएड की अनिवार्यता से छूट संबंधी 28 मार्च का गजट और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई को जारी विज्ञापन, दोनों ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के विपरीत हैं। हाईकोर्ट ने 12 सितंबर के आदेश में कहा है कि जब तक याचिका का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है लेकिन नॉन-बीएड किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।...