बागपत, अगस्त 11 -- अब जमीन की बैनामा रजिस्ट्री में कंप्यूटर की साधारण खतौनी नहीं चल सकेगी। कृषि भूमि की की बनाना रजिस्ट्री कराने में अब फसली वर्ष की उद्धरण खतौनी अनिवार्य कर दी गई है। अब कृषि भूमि की बैनामा रजिस्ट्री करने के लिए तहसील के रजिस्ट्री दफ्तर में संगत फसली वर्ष की उद्धरण खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि हर हाल में प्रस्तुत करनी होगी। जमीन की बैनामा रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति को उपनिबंधक के समक्ष बैनामा अभिलेखों के साथ ही सत्यापित खतौनी प्रस्तुत करनी होगी। फसली वर्ष की सत्यापित खतौनी देने के बाद ही संबंधित जमीन की बैनामा रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। शासन द्वारा अब कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए फसली वर्ष की उद्धरण खतौनी को उप निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दी है। निबंधन मुख्यालय ने इस संबंध में विभागीय अधिकारिय...