गुड़गांव, जनवरी 23 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वाटिका को एक निवेशक के साथ धोखाधड़ी और सेवा में लापरवाही का दोषी पाते हुए कड़ा आदेश सुनाया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह खरीदार को 40.06 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। खरीदार को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोलकाता निवासी निर्भोय सिंह और रेखा ने आयोग में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने फरीदाबाद स्थित वाटिका माइंडसेप्स परियोजना में 500 वर्ग फीट का कमर्शियल स्पेस बुक किया था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को कुल 40.06 लाख रुपये का भुगतान किया। करार के अनुसार, कंपनी ने वादा किया था कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद तीन साल तक 65 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से एश्योर्ड रिटर्न दि...