नोएडा, नवम्बर 5 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सामान टूटने पर मूवर्स कंपनी को 30 दिन में क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है। कंपनी को 30 दिन में भुगतान नहीं करने पर छह फीसदी ब्याज भी देना होगा। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की। नोएडा सेक्टर-121 निवासी सरोज कटारिया ने बेंगलूर से घर का सामान नोएडा लाने के लिए श्रवण शर्मा की लीओ डोमेस्टिक मूवर्स कंपनी से बुकिंग कराई। श्रवण शर्मा ने सामान सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिया। आरोप है कि शिफ्ट करने के दौरान उनका डाइनिंग टेबल का शीशा टूट गया। कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अन्य कई सामान भी टूट गया। इस पर उन्होंने 50 हजार का बीमा कवर लिया था। कई बार फोन करने ...
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