पटना, अगस्त 5 -- पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निवेश कर मुनाफा राशी देने वाली एक कंपनी को मैच्युरीटि राशी 5,62,500 वादी को भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मैच्युरीटि राशी पर 6 प्रतिशत सूद के साथ भुगतान तथा वादी की हुई मानिसक व शारीरिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च का भुगतान करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने इस मुकदमा पर सुनवाई करने के बाद फैसला दिया है। मुकदमा की सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने निवेश कंपनी में 20 हजार रुपये वर्ष 1997 में जमा किया था। कंपनी ने वादी को 5,62,500 रुपये का मैच्युरीटि प्रमाण पत्र दिया था। कंपनी ने वादी का मैच्युरीटि का पैसा का भुगतान नहीं किया उन्होंने जिला उपभोक्ता कोर्ट...