अमरोहा, अगस्त 14 -- दस किलो वाट का सोलर सिस्टम एक सप्ताह बाद ही ठप हो गया। शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने ठीक नहीं कराया और न ही पैसे वापस किए। अब उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सोलर सिस्टम के 7.27 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक महीने के भीतर भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। शहर के मोहल्ला काला कुआं निवासी व्यापारी मनोज टंडन ने 19 जून 2021 को अपने घर पर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया था, कीमत 7 लाख 27 हजार 800 रुपये अदा की थी। 30 जून 2021 को कंपनी ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया। शर्तों के मुताबिक पैनल की वारंटी 25 व सोलर इनवर्टर की वारंटी दो साल थी। प्लांट लगाने के लिए मनोज टंडन ने आठ प्रतिशत ब्याज पर 5.80 लाख रुपये का बैंक से लोन लिया था। लेकि...