मथुरा, नवम्बर 29 -- मथुरा। असर कंपनी में हुई चौकीदार की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि लाखन सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि छाता की असर ईको कंपनी में उसके बेटे कमल और भतीजे बद्री को चार दिन पूर्व ही देवो ने ड्यूटी पर लगवाया था। 22 मई 2025 की रात को वीरपाल का करीब साढ़े ग्यारह बजे फोन आया कि बद्री की हत्या कर दी गई, हत्या करने वाले उसका मोबाइल भी साथ ले गए हैं। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान इस मामले में विशाल राठौर आदि का नाम प्रकाश में आया। विशाल राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशाल राठौर द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत का प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दिय...