नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित महाराष्ट्र सदन घोटाले के संबंध में मुंबई की एक कंपनी और उसके दो निदेशकों के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत और आरोपपत्र मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों को जुलाई 2021 में एक विशेष अदालत राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज मामले में मुक्त कर चुकी है और इसलिए पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अनुसूचित मामला कायम नहीं रह सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए, याचिकाकर्ताओं (कंपनी और उसके निदेशकों) के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत और आरोपपत्र को रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने चमनकर एंटरप्राइजेज और उसके दो निदेशकों कृष्ण शांताराम चमनकर और प्रसन्ना शांताराम चमनकर की याचिका स्वीकार कर ली।

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