रुद्रपुर, जुलाई 11 -- रुद्रपुर, संवाददाता। स्कूल बस चालक की लापरवाही से हुई युवक की मौत के मामले में आठ साल बाद परिवार को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने चालक को दोषी करार देते हुए एक साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में मूल रूप से गांव टकेली जिला शाहजहांपुर निवासी राकेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका बेटा विवेक रुद्रपुर के एक निजी स्कूल की बस में कंडक्टर था। 4 अप्रैल 2017 को रुद्रपुर कोतवाली गेट के पास चालक करन पाल निवासी मानपुर शीशगढ़ बहेड़ी यूपी के कहने पर वह बस का पहिया चेक करने उतरा था। तभी चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए विवेक को कुचल दिया था। हादसे में उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने करनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में ...