नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने बहुचर्चित कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में मृत युवती अंजलि के परिवार को 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को 30 दिन के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मुआवजे की रकम मृतक अंजलि की मां और उसके नाबालिग भाई-बहनों को दी जाएगी। यह दावा याचिका अंजलि के परिवार की पैरवी कर रहे वकील मानक चंद द्वारा दायर की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को 3 अप्रैल 2023 से राशि का भुगतान होने तक 7.5 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा और आदेश का पालन न होने पर 12 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।ड्राइवर के पास नहीं था लाइसेंस अदालत ने कहा कि हादसे के समय कार चला...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.