बोकारो, मार्च 20 -- तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने पेंक नारायणपुर थाना अंतर्गत कंजकिरो निवासी अजय महतो को छेड़खानी के मामले में दोषी पाने के बाद एक साल की सजा सुनाई। हालांकि अभियुक्त को सजा के खिलाफ अपील में जाने का आवदेन देने पर जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया। पेंक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष सूचिका ने बयान दर्ज कराया था कि वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी और गर्मी के कारण दरवाजा खुला हुआ था। उसी रात में अभियुक्त घर में घुस गया और अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा। हालांकि हल्ला करने पर वह भाग गया। जब मेरे पति आए तो यह बात बताई। ऐसे में जब वे अभियुक्त के पास गए तो गिरधारी महतो और अन्य ने उसके साथ मारपीट किया। उक्त बयान के आधार पर पें...