आगरा, नवम्बर 28 -- भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर रिवीजन को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने स्वीकार करने के आदेश दिए थे। उक्त विशेष न्यायालय के आदेश पर अवर न्यायालय बीएनएसएस की धारा 225 के प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत पत्रावली पर मौजूद तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर शनिवार को पुन: सुनवाई करेगा। किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्प्णी करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध 11 सितंबर 24 को वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो उनके और लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने छह मई को परि...