आगरा, नवम्बर 12 -- भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके विरुद्ध दायर रिवीजन को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने स्वीकार करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने परिवाद में पारित आदेश छह मई 25 को निरस्त कर दिया है। अवर न्यायालय को निर्देश दिए कि बीएनएसएस की धारा 225 के प्रावधानों का अनुपालन के उपरांत पत्रावली पर मौजूद तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर पुन: सुनवाई करें। इसके लिए मामले की सुनवाई को 29 नवंबर नियत की है। किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्प्णी करने के आरोप हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध 11 सितंबर 24 को वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को एक बयान में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पण...