अलीगढ़, अगस्त 18 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के बहुचर्चित औरंगजेब की मौत के मामले में हत्या की धारा में आरोप तय (चार्ज फ्रेम) करने के आदेश पर हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम आदेशों पर रोक लगा दी गई है। 18 जून 2024 की रात को मामू भांजा में घास की मंडी मोहल्ला रंगरेजान के औरंगजेब की मौत हो गई थी। आरोप था कि औरंगजेब एक कपड़ा व्यापारी के घर में घुसा था। चोरी के शक में उसकी पिटाई की गई थी। औरगंजेब के भाई जकी की ओर से 10 नामजद व 10-12 अज्ञात के खिलाफ गांधीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि रात में औरगंजेब रोटी बनाकर लौट रहा था, तभी मामू भांजा में आरोपितों ने उसे घेर लिया। सभी ने लाठी-डंडे, हाकी, सरिया से मारपीट की और उसके मुस्लिम होने की पहचान की और जान से मार दिया। पुलिस ने छह व्यापारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सितंबर 2024 में प...