मुंबई, मार्च 12 -- मुंबई की एक सत्र अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आसिम आजमी को अग्रिम जमानत दे दी। आजमी के खिलाफ मुगल सम्राट औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयानों को लेकर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक के लिए निलंबित भी किया गया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लागू कीं और विधायक को 20,000 रुपये की जमानती राशि जमा करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी. रघुवंशी ने आजमी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दी। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए 12, 13 और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का आदेश दिया। साथ ही, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की चेतावनी भी दी गई।विवाद की शुरुआत यह वि...