नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार ने ओवर साइज, ओवर डाइमेंशन और ओवर वेट हैवी ट्रेलरों के राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर चलने के नए नियम लागू किए हैं। इनकी अवहेलना करने पर हाईवे पर चलने के किराये का 20 गुणा जुर्माना व एक साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार ने यह फैसला आम जनता की सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे (राजमार्ग, पुलों, टनल) को नुकसान से बचाने के लिए किया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 30 अक्तूबर 2025 को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि ट्रेलरों को विशेष सामान को ले जाने के लिए अनुमति मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाती है। सामान भेजने वाले (कंसाइनर), प्राप्त करने वाले (कंसाइनी) और ट्रांसपोर्टर को इस पोर्टल पर एक बार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ट्रा...