गुड़गांव, जनवरी 21 -- गुरुग्राम। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो निर्माण के बीच में आ रही जमीन के अधिग्रहण की नीति को लेकर अधिसूचना को जारी कर दी है। इसके तहत आपसी सहमती में जमीन मालिकों से जमीन खरीदी जाएगी। जमीन अधिग्रहण नीति 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि से 25 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि जमीन मालिक आनाकानी करते हैं तो जमीन का अधिग्रहण होगा। यह अधिसूचना नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने जारी की है। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के आग्रह पर यह नीति तैयार की गई है। इससे मेट्रो निर्माण में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। निर्धारित समयावधि में मेट्रो का संचालन किया जा सकेगा। इस नीति को मुंबई मेट्रो की तर्ज पर तैयार किया है। इस नीति की ख...