गढ़वा, मई 17 -- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला आग लगने से केंदू पत्ता जलकर हुआ था खाक गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के दो सदस्यीय पीठ ने एक अहम फैसले में ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर, तिवारी इन्क्लेव सर्कुलर रोड लालपुर चौक को 49.75 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। उन्हें यह भुगतान भुक्तभोगी जिलांतर्गत भरठिया गांव निवासी मयंक कुमार तिवारी को 45 दिनों के अंदर करना है। भुगतान नहीं करने या त्रुटि होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ देना होगा। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। भुक्तभोगी मयंक ने आयोग में शिकायत दर्ज कराया था कि केंदू पत्ता खरीद के लिए झारखंड राज्य वन विकास निगम के साथ एकरारनामा किया था। एकरारनामा के अनुसार भुक्तभ...