रांची, मई 15 -- रांची। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी में सीटें हासिल की हैं, तो उनकी आरक्षित सीटों को अन्य योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटीस्वर सिंह की अदालत ने झारखंड सरकार को प्रार्थी कपिलदेव हांसदा एवं अन्य को दिव्यांग आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया और दो माह में इस पर विचार करने को कहा। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पांचवीं परीक्षा( वर्ष 2013) में उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया था। परीक्षा में 272 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से एक पद दृष्टिबाधित, तीन पद श्रवण एवं वाणी बाधित और एक पद लोकोमोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों ...