नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- अगर आपके पास गाड़ी है तो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत थर्ड पार्टी (TP) इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। यह केवल सामने वाले के नुकसान को कवर करता है, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं करता। पहले ज़्यादातर कंपनियाँ कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी ही बेचती थीं, जिसमें TP और ओन डैमेज (OD) दोनों साथ आते थे। लेकिन अब IRDAI के नए नियम के तहत आप चाहें तो सिर्फ TP अलग और OD अलग खरीद सकते हैं।बाइक इंश्योरेंस में ओन डैमेज कवर क्या है? ओन डैमेज बाइक इंश्योरेंस आपके गाड़ी को हुए नुकसान को कवर करता है। अगर आपकी बाइक को किसी दुर्घटना में नुकसान होता है या आग, चोरी, बाढ़, तोड़फोड़ के कारण नुकसान होता है तो इस कवर की मदद से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है।ओन डैमेज कवर क्यों उपयोगी है? ये पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस लेने से ...