सीतापुर, अप्रैल 17 -- सीतापुर, संवाददाता। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजनान्तर्गत पात्रता में उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख व सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक परियोजना लागत के स्वरोजगार स्थापनार्थ बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें पांच से 10 प्रतिशत तक स्वयं का अंशदान और 25 प्रतिशत मार्जिन मनी/अनुदान की व्यवस्था है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी कम से कम हाईस्कूल/समकक्ष उत्तीर्ण तथा आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत पात्रता में शासन द्वारा जनपद हेतु ओडीओपी उत्पाद के रूप में चयनित दरी उत्पाद से सम्बन्धित नए...
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