देवब्रत मोहंती, अप्रैल 21 -- ओडिशा हाई कोर्ट ने मोहन माझी सरकार की मिशन शक्ति योजना के पुर्नगठन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इसके तहत सामुदायिक संस्थानों से संबंधित दिशानिर्देशों को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया। जस्टिस साशिकांत मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने मिशन शक्ति डिपार्टमेंट की 2 गाइडलाइंस पर स्टे लगाया। इनमें कहा गया था कि कोई भी मेंबर लगातार दो कार्यकाल तक पदाधिकारी नहीं रह सकता। किसी भी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन लेवल (क्लस्टर लेवल फोरम, ग्राम पंचायत लेवल फेडरेशन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी) में एक परिवार से सिर्फ एक सदस्य ही EC का मेंबर बनेगा। उसी परिवार के दूसरे सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार उस सामुदायिक संस्थान की कार्यकारी समिति के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे। यह भी पढ़ें- कर्नाटक में वायुसेना ...
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