नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लीलता को गंभीर मुद्दा और चिंताजनक बताते हुए कहा कि कुछ नियमन की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया मंचों और ओटीटी पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सरकार को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि है कि याचिका एक बड़ी चिंता को उजागर करती है और यह मुद्दा कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस गवई ने कहा कि 'आरोप है कि हम (न्यायालय) विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा ह...