विशेष संवाददाता, जुलाई 1 -- One-time settlement plan: यह खबर उत्तर प्रदेश के उन बिजली उपभोक्ताओं के बहुत काम की है जिनके सिर पर बिजली बिल बकाए का भारी बोझ है। यदि आप वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली विभाग द्वारा लाई गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ उठाने से चूक गए हैं तो कोई बात नहीं। बिजली निगम डिफॉल्टरों को एक और मौका देगा। अधिभार के तौर पर लगाए जा रहे जुर्माने को वे ओटीएस में मिल रही छूट का 10% या 1000 रुपये, जो ज्यादा हो अतिरिक्त जमा कर के इस सूची से बाहर आ सकेंगे। उन्हें यह मौका मंगलवार से 31 जुलाई तक मिलेगा। कॉरपोरेशन ने आदेश जारी कर दिए हैं। पावर कॉरपोरेशन एमडी पंकज कुमार ने बताया कि तमाम ऐसे उपभोक्ता थे, जिन्होंने ओटीएस के तहत पंजीकरण तो करवा लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी किस्तें जमा नहीं की थी। इन्हें डिफॉल्टर सूची में डाल दिय...