मेरठ, जुलाई 2 -- प्रदेश सरकार एवं पावर कारपोरेशन ने एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 के तहत डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त करने के लिए एक और मौका दिया है। डिफाल्टर उपभोक्ता को शेष बकाए के साथ एक हजार रुपये अथवा मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत जोभी राशि अधिक हो का 31 जुलाई तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करना होगा। एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं से कहा कि छूट के उपरांत देय धनराशि का भुगतान उपभोक्ता विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय/कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर के माध्यम से कर सकते हैं। पात्र उपभोक्ता यदि छूट के उपरांत देय धनराशि का एकमुश्त पूर्ण भुगतान नहीं करता है तो उपभोक्ता पुनः डिफाल्टर हो जाएगा और अधिभार में छूट के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। विलंबित भुगतान अधि...
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