देवरिया, जुलाई 6 -- देवरिया, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2024-25 में लागू की गई एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं को बिलम्बित अधिभार में छूट देते हुए 31 जुलाई तक बकाया भुगतान करने का मौका दिया है। पावर कारपोरेशन ने ऐसे उपभोक्ताओं को सहूलियत देते हुए पूर्व के पंजीयन को ही मान्य करते हुए भुगतान करने को कहा है। निर्धारित तिथि तक भुगतान जमा नहीं होने पर पंजीकरण मान्य नहीं होगा। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को भेजे पत्र में कहा है कि विद्युत वितरण निगम के सुझावों के दृष्टिगत वर्ष 24-25 एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत डिफाल्टर उपभोक्ताओं को विलंबित अधिभार में मिलने वाली छूट प्राप्त करने के लिए एक और मौका देते हुए शर्तें लागू किया ...
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