नई दिल्ली। एएनआई, मई 31 -- दिल्ली के ओखला में रहने वाले लोगों के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा ओखला में 115 संपत्तियों को गिराने के प्रस्तावित प्रस्ताव पर रोक लगा दी। जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। इन संपत्तियों में रहने वाले लोगों ने यूपी सिंचाई विभाग के नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं के वकील डॉ. फारुख खान ने कहा कि प्रस्तावित बेदखली/तोड़फोड़ का नोटिस मनमाना और अवैध है, क्योंकि विभाग के पास जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उनके...