गुड़गांव, सितम्बर 17 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। ओशियन सेवन बिल्डटैक (ओएसबी समूह) प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के खिलाफ फ्लैट खरीदार से धोखाधड़ी और जालसाजी करने के एक दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत की याचिका को सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल वर्मा ने खारिज कर दिया। इस मुकदमे में ओएसबी समूह के मालिक और अन्य भी आरोपी हैं। गत 14 मई को थाना सेक्टर-50 में ओएसबी समूह के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव, सीईओ संजीव कुमार, अधिकारी नवीन झा और एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला शिकायतकर्ता सेक्टर-49 स्थित वाटिका सिटी निवासी अमित रस्तोगी की शिकायत पर हुआ था। आरोप लगाया था कि उसके साथ उपरोक्ता आरोपियों ने 2.87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोप है कि साल 2013 में स्वराज सिंह यादव ने इस कंपनी का मालिक होना बताकर उनसे ओ...