गुड़गांव, दिसम्बर 11 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-69 स्थित ओएसबी गोल्फ हाइट्स सोसाइटी में निर्माण बंद होने को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और ओएसबी समूह से जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित है। ओशियन सेवन बिल्डटैक प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2018 में ओएसबी गोल्फ हाइट्स को विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से हरियाणा सरकार की किफायती आवास नीति के तहत लाइसेंस लिया था। इस नीति के तहत चार साल के अंदर फ्लैट तैयार करके खरीदारों को कब्जा सौंपना था। खरीदारों ने 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन यह परियोजना शुरू नहीं हुई। साल 2020 में इस सिलसिले में जब कुछ फ्लैट खरीदारों ने शिकायत करना शुरू की तो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वरिष्ठ नगर योजनाकार ने रा...