हजारीबाग, नवम्बर 2 -- हजारीबाग। निज प्रतिनिधि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शनिवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, हजारीबाग के सदस्यों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन ऑफ ड्रग एंड केमिस्ट, हजारीबाग तथा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एसएसएसएआई नई दिल्ली तथा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, नामकुम, रांची से प्राप्त संयुक्त निर्देशों की जानकारी दी गई।बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, ब्रांड अथवा लेबल पर ओआरएस शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।यह पाया गया है कि कई कंपनियाँ अपने मीठे पेय पदार्थों को ओआरएस नाम से बाजार में बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही थीं। जबकि वास्तविक ओआ...