कोडरमा, नवम्बर 4 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड लाइसेंस प्राप्त पेय पदार्थों के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम पर "ओआरएस" शब्द (उपसर्ग, प्रत्यय अथवा किसी भी रूप में) के प्रयोग को भ्रामक पाया है। इस कारण ऐसे उत्पादों के निर्माण पर 14 अक्टूबर 2025 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ प्रमाणित ओआरएस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस संबंध में अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पदमेश्वर मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा कोडरमा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि कुछ पेय पदार्थ इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। ये सभी फूड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और इनके लेबल पर ...