नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक कंपनी को ओआरएसएल नाम से बेचे जा रहे इलेक्ट्रोलाइट पेय पदार्थों के मौजूदा स्टॉक को निपटाने के लिए कोई समय देने से इनकार कर दिया। ओआरएसएल को एफएसएसएआई द्वारा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस) के रूप में लेबल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि आरोप यह नहीं है कि यह उत्पाद हानिकारक है, बल्कि यह गलत ब्रांडिंग का मामला है। वह ऐसे उत्पादों को बाजार में बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि यह मामला जन स्वास्थ्य से जुड़ा है। पीठ ने याचिकाकर्ता कंपनी जेएनटीएल कंज्यूमर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वकील से कहा कि माफ कीजिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। स्टॉक वापस ले लें। पीठ ने कहा कि मुश्किल यह है कि ग्र...