नई दिल्ली, जून 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले के एक दोषी को आत्मसमर्पण की छूट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने से आपको घर पर अत्याचार करने की छूट नहीं मिल जाती। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए उसकी सजा बरकरार रखी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि व्यक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष से मैं राष्ट्रीय राइफल्स में ब्लैक कैट कमांडो के रूप में तैनात हूं। तब पीठ ने कहा कि इससे आपको घर पर अत्याचार करने की छूट नहीं मिल जाती। यह दर्शाता है कि आप शारी...