गाजीपुर, जुलाई 23 -- गाजीपुर, संवाददाता। ऑपरेशन के बाद बाद डॉक्टर ने प्रसूता के पेट में यंत्र छोड़ दिया। इस कारण सेवराई निवासी प्रसूता मीनाक्षी देवी की मौत हो गई। मामले में पति राम आशीष ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दाखिल किया। आयोग ने दिलदारनगर के कादरी अस्पताल संचालक को दो महीने के अंदर 12 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर परिवादी विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। पीड़ित राम आशीष पासवान ने बताया कि एक अगस्त 2017 को दिलदारनगर के कादरी अस्पताल के प्रबंधक डा. मनोज सिंह और प्रबंध निदेशक डा. एके तिवारी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। बताया कि वह गर्भवती पत्नी मीनाक्षी को 27 मार्च 2017 को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में आपरेशन के बाद पुत्री का जन्म हुआ। प्रसूता की हालत खराब होने पर अस्पताल से...