अलीगढ़, अगस्त 7 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र के एक मरीज की कॉलर बोन के ऑपरेशन के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी। इस लापरवाही पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इलाज में खर्च हुए रुपये ब्याज समेत देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बन्नादेवी क्षेत्र बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी दरवेश राजपूत ने वाद दायर किया था। इसमें ज्वालापुरी पुलिस चौकी के पास स्थित सुखसागर अस्पताल के संचालक मालिक डॉ. जीके सिंह व प्रबंधक डीबी सिंह उर्फ धीरेंद्र बहादुर सिंह को नामजद किया गया। इसमें कहा कि 15 जुलाई 2023 को कॉलर बोन में फ्रैक्चर होने के चलते पर अस्पताल में गए थे। वहां ऑपरेशन करते हुए प्लेट डाली गई। इसके लिए 43 हजार 500 रुपये ले लिए। बाद में प्लेट निकालने के एवज में 15 हजार रुपये ले लिए। लेकिन, उनका दर्द खत्म नहीं हु...