शिवम सिंह, अक्टूबर 27 -- ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अक्सर गलत सामान की डिलिवरी या अन्य विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस अब ऐसे मामलो में सीधे जांच नहीं करेगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने नई गाइडलाइन जारी कर साफ किया है कि ऐसे मामले साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। ऐसे मामलों में पुलिस उपभोक्ता फोरम जाने की सलाह देगी। हाल के वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी, सोशल मीडिया और डिजिटल लेनदेन से जुड़े मामलों में शिकायतों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश शिकायतें ऐसे विवादों से जुड़ी होती हैं, जो उपभोक्ता फोरम या संबंधित कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र से सुलझाई जा सकती हैं। पुलिस ने माना है कि इन शिकायतों की जांच में न तो अपराध का कोई ठोस तत्व मिलता है और न ही साइबर ठगी की मंशा स्पष्ट होती है। इसलिए अब ऐसे मामलों को पुलिस नहीं दे...
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