मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 90 दिन के अंदर 10 प्रतिशत राशि भी वसूली नहीं हो पा रही है। वाहन मालिकों को चालान का मैसेज पहुंचने में ही महीने लग जा रहे हैं। अब चालान वसूली, शिकायत निवारण और चालान के त्वरित सूचना के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एसओपी जारी की है। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने ई-चालान प्रक्रिया को लेकर गाइड लाइन जारी की है। उसके अनुसार अब ऑनलाइन चालान का मैसेज तीन दिन के अंदर वाहन मालिकों को पहुंचेगा। 15 दिन के अंदर डाक से चालान की हार्ड कॉपी भी भेजी जायेगी। एसओपी के अनुसार अब चालान की तिथि से 30 दिन के अंदर वाहन मालिक अपना दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस पर शिकायत निवारण प्राधिकरण सुनवाई करेगी। यदि चालान की तिथि से 30 दिन के बाद वाहन मालिक के दावा आपत्ति या शिकायत पर सुनवाई नही...