नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग को लेकर प्रमोशन एडं रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 के ड्राफ्ट (मसौदा) नियम जारी कर दिए हैं। अब ड्राफ्ट नियमों को लेकर सरकार ने हितधारखों से 31 अक्तूबर तक सुझाव मांगे हैं। उसके बाद नियमों को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी होगी। मसौदे के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआई) का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होगा। प्राधिकरण में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण का अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा। या फिर मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित संयुक्त सचिव को दायित्व सौंपा जा सकेगा। इसके साथ ही, प्राधिकरण में पांच अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से तीन सदस्य भारत...