नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह जल्द ही एक नियामक प्राधिकरण स्थापित करेगी और नए ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत नियम बनाएगी। यह बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हुए कही। मेहता ने बताया कि हालांकि राष्ट्रपति ने अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन यह अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद वह प्राधिकरण का गठन व नियमों का मसौदा तैयार करना शुरू कर देगी। इस पर पीठ ने कहा कि कानून अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की आशकाएं समय से पहले हैं। पीठ ने कहा कि सरकार से प्राधिकरण स्थापित करने...
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