नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। यह कानून 'ऑनलाइन मनी गेम्स' पर प्रतिबंध लगाता है और बैंकिंग सेवाओं तथा उनसे संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाता है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ को सूचित किया गया कि केंद्र ने याचिकाओं में किए गए अंतरिम अनुरोध पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मुख्य याचिका पर भी एक व्यापक जवाब दाखिल करें। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों को जवाब की प्रति पहले ही दे दी जाए और अगर वे कोई प्रत्युत्तर दाखिल करना चाहते हैं, तो वे जल्द से जल्द ऐसा कर सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर के लिए ...