सहरसा, फरवरी 16 -- सहरसा। अब लोगों को अभिलेखागार से नकल निकालने में परेशानी नहीं होगी। नकल के लिए लोगों को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन में नकल के लिए कारण भी बताना होगा।उसके बाद आयुक्त नकल के लिए आदेश जारी करेंगे और लोगों को तय समय सीमा के अंदर नकल मिल जाएगा। दरअसल, पहले अभिलेखागार से जमीन के दस्तावेजों की प्रमाणित नकल आसानी से मिल जाया करती थी। लेकिन हाल के दिनों में विभाग द्वारा रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने की बात कहकर कई मामलों में नकल देने से इनकार किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोग जमीन की खरीद-बिक्री, बंटवारा, दाखिल-खारिज, बैंक ऋण, न्यायालयी वाद और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए नकल की आवश्यकता बताते रहे हैं। प्रमंड...